भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (नवीन योजना )

    • योजना का नाम:  भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (नवीन योजना)

 

    • योजना का उद्देश्य : योजना का उद्देश्य अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

 

    • शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम 8 वी कक्षा उत्त्रीण ।

 

    • योजना का क्रियान्वयन:  भगवान बिरसा मुण्डा योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा सहायक आयुक्त /जिला संयोजक /शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का संचालन कराया जावेगा

 

    • पात्रता:
      • योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
      • आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
      • आवेदक अनुसूचित जन जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
      • आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।
      • किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
      • यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
      • सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
      • योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

 

  • वित्तीय सहायता:
    • उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि रु 1 लाख से रु 50 लाख तक की परियोजनाए
    • सेवा (सर्विस ) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड ) हेतु रु 1 लाख से रु 25 लाख तक की परियोजनाए
    • ब्याज अनुदान – योजनान्तर्गत अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan ) पर प्रतिवर्ष 5% अथवा वास्तविक, (जो भी कम हो ) की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा

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