प्रधान मंत्री अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना क्या है और कैसे योजना का लाभ प्राप्त करे
1 जून 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल पेंशन योजना को आरंभ किया गया था। Atal Pension Yojana के माध्यम से 60 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच निवेश करना होता है। लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से ₹1000 से लेकर ₹5000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन की राशि लाभार्थियों के द्वारा किए गए निवेश एवं उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। इसके अलावा असामयिक मृत्यु की दशा में लाभार्थी के परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक को हर महीने प्रीमियम जमा करना होगा | उसके बाद आवेदक की 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सरकार द्वारा मासिक पेंशन के रूप में बुढ़ापे में आर्थिक सहायताप्रदान की जाएगी | Atal Pension Yojana में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते है | अगर कोई लाभार्थी 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ना चाहता है तो उन्हे 210 रूपये का प्रीमियम हर महीने देना होगा तथा जिनकी आयु 40 वर्ष है तो उन्हें 297 से लेकर 1 ,454 रूपये तक का प्रीमियम देना होगा |
NPS, APY में खाताधारक UPI के माध्यम से कर सकेंगे अपना अंशदान
हाल ही में Atal Pension Yojana, National Pension Scheme 2022-23 के खाताधारकों के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने एक नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के अनुसार अब एनपीएस के खाताधारक अपना अंशदान यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से कर सकते हैं। पहले एनपीएस के खाताधारक केवल नेट बैंकिंग के माध्यम से ही अपना अंशदान जमा कर सकते थे। शुरू हुई इस नई सुविधा के माध्यम से अब नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अंशदान करना ओर अधिक सरल हो जाएगा। क्योंकि यूपीआई पेमेंट सिस्टम एक “रियल टाइम पेमेंट प्रोसेस” है। इस प्रोसेस के माध्यम से खाताधारक एक खाते से दूसरे खाते में चंद मिनटों में पैसे ट्रांसफर कर सकता है।
National Pension Scheme, Atal Pension Yojana के तहत UPI से पेमेंट कैसे करें?
इस योजना के तहत जो इच्छुक खाताधारकों अपना अंशदान यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं वह हमारे द्वारा नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना है।
- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना है।
- इसके बाद आप एनपीएस टियर 1 या 2 में से किसी एक विकल्प का चयन करना है।
- अब आपको वर्चुअल अकाउंट वीए का चुनाव करना है।
- इसके बाद आपके बैंक एप्लीकेशन भेजा जाएगा और फिर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होगा।
- अब आपको आगे यूपीआई पेमेंट के विकल्प का चयन करना है।
- इसके बाद अपना वर्चुअल अकाउंट नंबर और यूपीआई नंबर दर्ज करना है।
- अब आप यूपीआई का पिन डालकर अपना पेमेंट कर दे।
- इस प्रकार आप नेशनल पेंशन स्कीम के तहत यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं।
Atal Pension Yojana के अंतर्गत कुल खातों की संख्या 4 करोड़ के पार
मार्च 2022 तक अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 99 लाख अकाउंट खोले गए हैं। जिसके पश्चात इस योजना के अंतर्गत कुल खातों की संख्या 4.01 करोड हो गई है। इस बात की जानकारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा 21 अप्रैल 2022 को प्रदान की गई। कुल एनरोलमेंट में से 71% इनरोलमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक से, 19% एनरोलमेंट रीजनल रूरल बैंक से, 6% प्राइवेट सेक्टर बैंक से तथा 3% पेमेंट एवं स्मॉल बैंक के माध्यम से किए गए हैं। 31 मार्च 2022 तक किए गए कुल एनरोलमेंट में से 80% खाताधारकों द्वारा ₹1000 रुपए का पेंशन प्लान का विकल्प का चयन किया गया है एवं 13% खाताधारकों द्वारा ₹5000 की पेंशन प्लान का चयन किया गया है। कुल सब्सक्राइबर में से 44% सब्सक्राइबर महिलाएं हैं एवं 56% साइबर पुरुष है। खाताधारकों में से 45% खाताधारकों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है।
71 लाख लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा है Atal Pension Yojana का लाभ
संसद के माध्यम से 8 फरवरी 2022 को यह सूचना प्रदान की गई है कि Atal Pension Yojana के अंतर्गत 24 जनवरी 2022 तक ग्राहकों की संख्या 71 लाख से अधिक हो गई है। इस योजना को मई 2015 में आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य लाभार्थियों के लिए सर्व भौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना है। इस योजना का संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 7106743 हो गई है। वित्त वर्ष 2020 में इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों की संख्या 6883373 थी। वित्तीय वर्ष 2019 में इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों की संख्या 5712824 थी।
इसके अलावा वित्त वर्ष 2018 में इस योजना के अंतर्गत 4821632 लाभार्थी थे एवं वर्ष 2017 में लाभार्थियों की संख्या 2398934 थी। अटल पेंशन योजना के माध्यम से लाभार्थी ₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹4000 और ₹5000 प्रति माह तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त की जा सकती है। यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में मृतक के पति या पत्नी को समान पेंशन की गारंटी भी इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाती है।
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कर लाभ
अटल पेंशन योजना को असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से ₹1000 से लेकर ₹5000 की पेंशन प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आवेदक के निवेश के अनुसार प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब ग्राहकों को कर लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। इसकी जानकारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ट्वीट के माध्यम से प्रदान की गई है। इस ट्वीट में यह बताया गया है कि वह सभी आयकर दाता जो 18 से 40 वर्ष की आयु के भीतर आते हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इसी के साथ आयकर अधिनियम के सेक्शन 80CCD (1b) के अंतर्गत इस योजना में किए गए योगदान पर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Atal Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राहक का सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है। अटल पेंशन योजना को आधार एक्ट के सेक्शन 7 में भी शामिल कर लिया गया है। वह सभी नागरिक जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उनको अपनी आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या फिर आधार प्रमाणीकरण के अंतर्गत नामांकन से गुजरना होगा।
Atal Pension Yojana लेनदेन की डिटेल
Atal Pension Yojana को असंगठित क्षेत्रों के नागरिकों के लिए आरंभ की गई थी। यह एक रिटायरमेंट पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अब सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ की गई है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अब अटल पेंशन योजना के लाभार्थी हाल के पांच योग दानों की जांच निशुल्क कर सकते हैं। इसी के साथ लेन-देन डिटेल तथा ई PRAN भी डाउनलोड किया जा सकता है। अपनी लेनदेन की डिटेल देखने के लिए लाभार्थी अटल पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर उन्हें लॉग इन करना होगा। जिसके लिए उन्हें अपने PRAN और बचत बैंक खाते की डिटेल देनी होगी। यदि PRAN नंबर नहीं है तो लाभार्थी अपने नाम, खाता तथा जन्म तिथि के माध्यम से भी अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता है।
इस योजना के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80CCD(1) के अंतर्गत कर लाभ का भी प्रावधान है। उमंग ऐप के माध्यम से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लेनदेन की राशि, सदस्य राशि की कुल होल्डिंग, लेनदेन डिटेल आदि भी देखी जा सकती है।
Atal Pension Yojana 60 वर्ष से पहले एग्जिट
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अटल पेंशन योजना एक प्रकार की पेंशन है जो रिटायरमेंट के बाद प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ खाता धारक 60 वर्ष की आयु के बाद उठा सकता है। इसके लिए खाताधारक को 60 वर्ष की आयु तक कंट्रीब्यूशन की राशि प्रदान करनी होगी। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से पहले खाताधारक योजना से एग्जिट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में जैसे कि कोई बीमारी या फिर मृत्यु की स्थिति में अटल पेंशन योजना से एग्जिट किया जा सकता है।
अटल पेंशन योजना निकासी
- 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर: 60 वर्ष पूरे होने के बाद अटल पेंशन योजना से ग्राहक निकासी कर सकता है। इस स्थिति में ग्राहक को पेंशन निकासी के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी।
- सब्सक्राइबर की मृत्यु की स्थिति में: यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि सब्सक्राइब के पति या पत्नी को प्रदान की जाएगी। और यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन कॉरपस उनके नॉमिनी को लौटा दिया जाएगा।
- 60 वर्ष की आयु से पहले निकासी: अटल पेंशन योजना से 60 वर्ष से पहले निकासी की अनुमति नहीं है। लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में विभाग द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। जैसे कि यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी टर्मिनल रोक की स्थिति में।
अटल योजना के अंतर्गत डिफॉल की स्थिति में शुल्क
₹100 प्रति माह तक के कंट्रीब्यूशन के लिए | ₹1 |
₹101 से ₹500 प्रति माह के कंट्रीब्यूशन के लिए | ₹2 |
₹501 से ₹1000 प्रति माह के कंट्रीब्यूशन के लिए | ₹5 |
₹1001 से ऊपर के कंट्रीब्यूशन के लिए | ₹10 |
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कर लाभ
नेशनल पेंशन स्कीम की तरह ही यदि आप Atal Pension Yojana में निवेश करते हैं तो आपको कर लाभ प्रदान किए जाएंगे। यह कर लाभ इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD (1B) के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। सेक्शन 80 CCD (1B) के अंतर्गत निवेशक को ₹50000 की इनकम टैक्स डिडक्शन प्रदान की जाएगी।
Atal Pension Yojana Apply
अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थियों का बैंक खाता होना अनिवार्य है तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए | जो लोग आयकर दाता है तथा सरकारी नौकरी वाले है वो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है |जो भी इच्छुक लाभार्थी है वो भारत देश के किसी भी राष्ट्रीयबैंक में जाकर अटल पेंशन योजना का खाता खोल सकते है|
सब्सक्राइबर सूचना अलर्ट
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहकों को खाते में शेष राशि, अंशदान क्रेडिट आदि से संबंधित जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- लाभार्थी गैर वित्तीय विवरण जैसे कि नामांकित व्यक्ति का नाम, पता, फोन नंबर आदि को भी एसएमएस के माध्यम से बदल सकता है।
- सभी ग्राहक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सदस्यता, खाते के ऑटो डेबिट और खाते में शेष राशि से संबंधित जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
Atal Pension Yojana नामांकन एवं भुगतान
- सभी पात्र नागरिक खाते में ऑटो डेबिट सुविधा उपलब्ध करवाने के पश्चात अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है।
- खाताधारक को लेट पेमेंट पेनेल्टी से बचने के लिए निर्धारित तिथि पर अपने बचत खाते में आवश्यक शेष राशि रखनी अनिवार्य है।
- पहले कंट्रीब्यूशन के भुगतान के आधार पर ही प्रतिमाह मासिक अंशदान भुगतान करना होता है।
- यदि लाभार्थी द्वारा समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है तो इस स्थिति में अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और यदि भारत सरकार द्वारा दिया गया कोई योगदान है तो उसे भी जप्त कर लिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए यदि खाताधारक द्वारा कोई भी गलत जानकारी प्रदान की गई है तो इस स्थिति में सरकारी योगदान को दंडमय ब्याज के साथ जप्त कर लिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी 1000 से 5000 के बीच की पेंशन प्राप्त करने का ऑप्शन का चयन कर सकता है। जिसके लिए लाभार्थी को समय से अपना कंट्रीब्यूशन जमा करना होगा।
- लाभार्थी द्वारा पेंशन की राशि को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है।
- पेंशन की राशि को केवल अप्रैल माह में ही घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
- प्रत्येक ग्राहक को अटल पेंशन योजना में शामिल होने के पश्चात एक पावती पर्ची प्रदान की जाएगी जिसमे निश्चित रूप से गारंटी कृत पेंशन राशि, योगदान भुगतान की दे तिथि आदि रिकॉर्ड की जाएगी।
Atal Pension Yojana नामांकन एजेंसी
- बैंक, पीओपी या एग्रीगेटर के रूप में परिचालन गतिविधियों के लिए बीसी/मौजूदा गैर बैंकिंग एग्रीगेटर, माइक्रो बीमा एजेंटों और म्यूचुअल फंड एजेंटों को इनेबलर के रूप में नियुक्त कर सकता है।
- बैंक द्वारा उनके साथ पीएफआरडीए/सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन को साझा किया जा सकता है।
- इस योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है।
- एनपीएस के संस्थागत ढांचे का उपयोग ए पी वाई के अंतर्गत ग्राहकों को नामांकित करने के लिए किया जाएगा।
- अटल पेंशन योजना के ऑफर डॉक्यूमेंट को अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ पीएफआरडीए द्वारा तैयार किया जाएगा।
Atal Pension Yojana के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश
- Atal Pension Yojana के अंतर्गत पेंशन की राशि का 50% हिस्सा या ₹1000 जो भी कम हो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।
- यह लाभ उन सभी लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है एवं किसी अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लाभार्थी एवं इनकम टैक्स पेयर नहीं है।
- अटल पेंशन योजना को आधार एक्ट के सेक्शन 7 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अब इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास बचत खाता होना अनिवार्य है।
- आवेदन के समय आवेदक को नॉमिनी से संबंधित जानकारी जमा करनी होगी।
- इस योजना का लाभ केवल भारत के मूल निवासी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई लाभार्थी इस पेंशन की अवधि के दौरान non-resident हो जाता है तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा और उसके द्वारा जमा की गई राशि को वापस कर दिया जाएगा।
- उपभोक्ता द्वारा पेंशन की राशि को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है।
- पेंशन को अपग्रेड करने के लिए अंशदाताओं को 8% प्रतिवर्ष की दर से अनुदान की अंतर की राशि का भुगतान करना होगा।
- यदि अंशदाता पेंशन की राशि को घटना चाहता है तो इस स्थिति में अंशदाता से एकत्र किए गए अंशदान की अतिरिक्त राशि उत्पन्न रिटर्न के साथ सब्सक्राइबर को वापस कर दी जाएगी।
- त्रुटि के मामले के अलावा अपग्रेडेशन या डाउनग्रेडेशन के लिए ग्राहक को ₹50 के शुल्क का भुगतान करना होगा जो कि POP – APYSP एवं सीआरए द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
अटल पेंशन योजना मुख्य तथ्य
- अटल पेंशन योजना को केंद्र सरकार द्वारा मई 2015 में आरंभ किया गया था।
- इस योजना के माध्यम से आप रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- यह योजना सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 20 वर्ष तक निवेश करना होता है।
- यह निवेश आप 18 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं।
- 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको पेंशन की राशि प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत 1000, 2000, 3000 और ₹5000 की पेंशन प्राप्त की जा सकती है।
- पेंशन की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि आपने प्रतिमाह कितने प्रीमियम का भुगतान किया है और किस उम्र से निवेश करना आरंभ किया है।
- यदि आप की उम्र 20 वर्ष है और आप ₹2000 की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रतिमाह ₹100 का प्रीमियम देना होगा और यदि आप ₹5000 की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रतिमाह ₹248 का प्रीमियम देना होगा।
- यदि आप की उम्र 35 वर्ष है और आपको ₹2000 की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ₹362 का प्रीमियम देना होगा और ₹5000 की पेंशन प्राप्त करने के लिए ₹902 का प्रीमियम देना होगा।
- आपके निवेश के साथ ही इस योजना के अंतर्गत 50% रकम का भुगतान सरकार द्वारा भी किया जाएगा।
- यदि अकाउंट होल्डर की 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है तो इस योजना का लाभ अकाउंट होल्डर के परिवार को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- अटल पेंशन योजना का लाभ केवल वही नागरिक उठा सकते हैं जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर है।
APY के तहत सरकार का सह-समन्वय प्राप्त करने के लिए कौन पात्र नहीं है?
किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी APY के तहत सरकारी सह-योगदान का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। नीचे, हमने कुछ अधिनियमों को साझा किया है, जिसके लिए सरकार का समन्वय प्रदान नहीं किया गया है-
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952।
- कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948।
- सीमन्स प्रोविडेंट फंड एक्ट, 1966
- असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1955।
- जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961।
- कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना।
- APY योगदान चार्ट
Atal Pension Yojana 2022 के ज़रूरी दस्तावेज़ (पात्रता)
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए |
- उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए |
- आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए |
- आवेदक का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- स्थायी पता का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
APY Scheme Contribution Chart
Age of entry | Years of contribution | First Monthly pension of Rs.1000/- | Second Monthly pension of Rs.2000/- | Third Monthly pension of Rs.3000/- | Fourth Monthly pension of Rs.4000/- | Fifth Monthly pension of Rs.5000/- |
18 | 42 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 |
19 | 41 | 46 | 92 | 138 | 183 | 224 |
20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 198 | 248 |
21 | 39 | 54 | 108 | 162 | 215 | 269 |
22 | 38 | 59 | 117 | 177 | 234 | 292 |
23 | 37 | 64 | 127 | 192 | 254 | 318 |
24 | 36 | 70 | 139 | 208 | 277 | 346 |
25 | 35 | 76 | 151 | 226 | 301 | 376 |
26 | 34 | 82 | 164 | 246 | 327 | 409 |
27 | 33 | 90 | 178 | 268 | 356 | 446 |
28 | 32 | 97 | 194 | 292 | 388 | 485 |
29 | 31 | 106 | 212 | 318 | 423 | 529 |
30 | 30 | 116 | 231 | 347 | 462 | 577 |
31 | 29 | 126 | 252 | 379 | 504 | 630 |
32 | 28 | 138 | 276 | 414 | 551 | 689 |
33 | 27 | 151 | 302 | 453 | 602 | 752 |
34 | 26 | 165 | 330 | 495 | 659 | 824 |
35 | 25 | 181 | 362 | 543 | 722 | 902 |
36 | 24 | 198 | 396 | 594 | 792 | 990 |
37 | 23 | 218 | 436 | 654 | 870 | 1087 |
38 | 22 | 240 | 480 | 720 | 957 | 1196 |
39 | 21 | 264 | 528 | 792 | 1054 | 1318 |
40 | 20 | 291 | 582 | 873 | 1164 | 1454 |
अटल पेंशन योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करे?
- जो इच्छुक व्यक्ति प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वह सर्वप्रथम किसी भी राष्ट्रीय बैंक में अपना बचत खाता खुलवा ले |
- उसके बाद प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आधार कार्ड ,मोबाइल नंबर आदि भर दीजिये
- आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात् बैंक मैनेजर के पास जमा कर दीजिये |इसके बाद आपके सभी पत्रों का सत्यापन कर अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आपका बैंक खाता खोल दिया जायेगा |
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