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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अग्रदूत पोर्टल लांच, नागरिकों तक आसानी से पहुंचेगी योजनाओं की जानकारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ नागरिकों तक पहुंच बनाने एवं लाभार्थियों को योजनाओं संबंधी जानकारी भेजने के लिए संचार क्रांति का भरपूर उपयोग कर रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में जनसंपर्क विभाग के अग्रदूत पोर्टल को लांच किया। लांचिग के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहला मैसेज लाडली बहनों को भेजा। यह मैसेज सावन में रक्षाबंधन के शगुन स्वरूप एक अगस्त को लाडली बहनों के खातें में 250 रुपए अंतिरत करने संबंधी है।

मप्र शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार अग्रदूत पोर्टल सूचना ही शक्ति है के मंत्र को सार्थक करने वाला है। किसी भी राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधा एवं त्वरित सूचनाओं के लिए इस तरह की अभिनव पहल पहली बार की गई है। अग्रदूत पोर्टल द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के टार्गेट ऑडियंस तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी।

  1. इस पोर्टल के जरिए कम समय में भी लक्षित नागरिकों तक पहुंच बनाई जा सकेगी।
  2. पोर्टल के माध्यम से त्रिस्तरीय रिव्यू के बाद संदेश वाट्सएप पर शेयर किया जाएगा।
  3. इसके जरिए प्रदेश के नागरिकों को जरूरतानुसार फिल्टर भी किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय स्थित अपने कार्यालय से जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए अग्रदूत पोर्टल को लॉन्‍च किया। इस अवसर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पहला मैसेज लाड़ली बहनों को भेजा। यह संदेश सावन माह में रक्षाबंधन के शगुन स्वरूप 01 अगस्त को लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपये की धनराशि अंतरित करने के संबंध में था।

मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया अग्रदूत पोर्टल सूचना ही शक्ति है की पहल पर काम करेगा। यह लक्षित समूह तक सिंगल क्लिक में सूचनाएं प्रसारित करने के लिए जनसंपर्क विभाग की अभिनव पहल है। अग्रदूत पोर्टल द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के टार्गेट ऑडियंस तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी। पोर्टल के माध्यम से त्रिस्तरीय रिव्यू के बाद संदेश लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग एप – व्हाट्सअप पर शेयर किया जाएगा एवं इसके माध्यम से एक साथ मल्टीमीडिया मैसेज ( ग्राफिक्स, टैक्स्ट, लिंक, वीडियो) भी शेयर किए जा सकेंगे। इसके माध्यम से नागरिकों तक आसानी से सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी।
 

ये है खासियतें

अग्रदूत पोर्टल सूचना क्रांति के क्षेत्र में अभिनव पहल है। इसके माध्यम से कम समय में भी लक्षित नागरिकों तक पहुंच बनाई जा सकेगी। कम समय में ही सूचना प्रसार, व्यापक संचार, समग्र डेटाबेस का उपयोग, वाट्सएप के माध्यम से सूचना का प्रसार, सिंगल क्लिक आधारित, यूजर फ्रेंडली, त्रिस्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया संपन्न होगी, जिससे मध्यप्रदेश में नागरिकों को पारदर्शिता के साथ सुशासन भी उपलब्ध होगा।
 

श्रेणी अनुसार कर सकेंगे विभाजित

अग्रदूत पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को आवश्यकतानुसार फिल्टर किया जा सकता है। उन्हें श्रेणी अनुसार विभाजित कर मैसेज या सूचनाएं भेजी जा सकेंगी। मसलन, इस पोर्टल में उम्र, लिंग, जाति, धर्म, व्यवसाय, दिव्यांगता, जिला/ स्थानीय निकाय/ क्षेत्र के अनुरूप चयनित कर जानकारी भेज सकेंगे।
Ladla Bhai Yojana: इस राज्य के युवा बनेंगे ‘लाडले’, हर महीने मिलेंगे 10 हजार रुपए

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार महिला मतदाताओं को लुभाने के बाद अब युवाओं के लिए एक लोकलुभावन स्कीम लाई है। इस स्कीम का नाम है लाडला भाई योजना। इस नई योजना की घोषणा का उद्देश्य युवा पुरुषों का समर्थन करना है। इसके तहत जो युवा 12वीं हैं लेकिन बेरोजगार हैं उन्हें 6000 रुपये प्रति माह डिप्लोमा धारकों को 8000 रुपये और ग्रेजुएट धारक युवाओं को 10000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

Ladla Bhai Yojana
  1. लाडली बहना के बाद अब महाराष्ट्र में आई लाडला भाई योजना
  2. 12वीं पास लड़कों को हर महीने मिलेंगे 6 हजार रुपए
  3. जानें- किन युवाओं के खाते में आएगी रकम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections) से पहले ही मौजूदा सरकार ने सत्ता में वापसी के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना के बाद अब ‘लाडला भाई योजना’ लाने का एलान किया है।

इस योजना के तहत 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को हर महीने 6 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के तहत डिप्लोमा कर रहे छात्रों को हर महीने आठ हजार और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले स्टूडेंट्स को हर महीने 10 हजार रुपये देने का फैसला किया है।

‘लाडला भाई स्कीम’ का किसे मिलेगा लाभ?

इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो, डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं, ग्रेजुएट युवाओं को 10 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

योगता राशि
12वीं पास6 हजार रुपये
डिप्लोमा8 हजार रुपये
ग्रेजुएट10 हजार रुपये
डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना
    • योजना का उद्देश्य : योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

 

    • योजना का क्रियान्वयन:  डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा किया जावेगा।

 

    • पात्रता:
      • योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
      • आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
      • आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
      • आवेदन दिनांक को आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
      • किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
      • यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
      • सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
      • योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

 

  • वित्तीय सहायता:
    • सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु रु 10 हज़ार से रु 1 लाख तक की परियोजनाए
    • ब्याज अनुदान – योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan ) पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (नवीन योजना )

    • योजना का नाम:  भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (नवीन योजना)

 

    • योजना का उद्देश्य : योजना का उद्देश्य अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

 

    • शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम 8 वी कक्षा उत्त्रीण ।

 

    • योजना का क्रियान्वयन:  भगवान बिरसा मुण्डा योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा सहायक आयुक्त /जिला संयोजक /शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का संचालन कराया जावेगा

 

    • पात्रता:
      • योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
      • आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
      • आवेदक अनुसूचित जन जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
      • आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।
      • किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
      • यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
      • सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
      • योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

 

  • वित्तीय सहायता:
    • उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि रु 1 लाख से रु 50 लाख तक की परियोजनाए
    • सेवा (सर्विस ) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड ) हेतु रु 1 लाख से रु 25 लाख तक की परियोजनाए
    • ब्याज अनुदान – योजनान्तर्गत अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan ) पर प्रतिवर्ष 5% अथवा वास्तविक, (जो भी कम हो ) की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा