सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) 2022 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
Samriddhi Yojana 2022 के तहत खोले गए खाते में प्रतिवर्ष 250 रुपए जमा करने अनिवार्य है। यदि किसी स्थिति में खाताधारक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए जमा नहीं करता है तो उसके खाते को डिफॉल्ट खाता कहा जाएगा। परंतु इस डिफॉल्ट खाते पर भी खाताधारक को परिपक्वता अवधि तक लागू ब्याज प्राप्त होता रहेगा।
लाभार्थी कन्या 18 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद अपना सुकन्या समृद्धि खाता खुद संचालित कर सकती है। इसके लिए उसे पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां पर उसका SSY खाता खुला हुआ है वहां पर जाकर सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा।
10वीं कक्षा पास कर लेने के बाद कन्या अपने खाते में से 50% राशि एकमुश्त या किस्तों में निकाल सकती है। यह राशि 1 साल में एक बार और अधिकतम 5 साल तक किस्तों में निकाली जा सकते हैं।
SSY Account का मैच्योरिटी पीरियड 21 वर्ष है। परंतु कुछ परिस्थितियों में जैसे-18 वर्ष की आयु के बाद शादी होने पर, खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर या आर्थिक रूप से खाता संचालित करने में परेशानी आने पर खाते को बंद किया जा सकता है।
इस योजना के तहत खोले गए निवेश खाते को देशभर में एक बैंक से दूसरे बैंक या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
Sukanya Samriddhi Yojana 2022 के लाभ
मोदी सरकार द्वारा देश की 10 साल की आयु से कम की बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक तंगी से बचाने के लिए इस योजना को संचालित किया गया है।
यह योजना खाताधारक को निवेश राशि पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान करती है जो टैक्स फ्री होता है।
केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली अन्य योजनाओं के तुलना में Sukanya Samriddhi Yojana 2022 निवेशकों को अधिक ब्याज दर पर गारंटी के साथ रिटर्न प्रदान करती है।
निवेशक इस योजना के तहत अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार हर साल न्यूनतम ₹250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है।
इस योजना के तहत आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत हर साल ₹500000 तक के कर में छूट प्रदान की जाती है।
सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत पात्रता
बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा ही बालिका का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है।
माता-पिता या अभिभावक को भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
10 वर्ष की आयु से कम की बालिका का ही इस योजना के तहत निवेश खाता खोला जा सकता है।
एक परिवार की केवल 2 लड़कियों का ही इस योजना के तहत निवेश खाता खोला जा सकता है। यदि किसी परिवार में एक लड़की के बाद जुड़वा लड़कियां जन्म लेती है तो इस दशा में जुड़वा लड़कियों का अलग-अलग निवेश खाता खोला जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
माता-पिता या कानूनी अभिभावक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र (जिनके द्वारा खाता संचालित किया जाता है)
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र,
निवास प्रमाण पत्र
चिकित्सा प्रमाण पत्र
बैंक या डाकघर द्वारा मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज
सुकन्या समृद्धि योजना 2022 के तहत अकाउंट खोलने की प्रकिया
सबसे पहले माता-पिता या कानूनी अभिभावक को सुकन्या समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म को पोस्ट ऑफिस या अपने नजदीकी बैंक से प्राप्त करना है।
अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना है।
इसके बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म से अटैच कर देना है।
अब आपको यह फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करना है जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
इस तरह से आप सुकन्या समृद्धि योजना 2022 के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।
अपने SSY खाते का बैलेंस चेक कैसे करें?
सबसे पहले आपको अपने बैंक से लॉगिन क्रैडेंशियल्स प्रदान करने का निवेदन करना है।
लॉगइन क्रैडेंशियल्स सभी बैंकों के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। केवल कुछ विशेष बैंक ही यह सुविधा प्रदान करते हैं।
अब लॉगइन क्रैडेंशियल्स प्राप्त करने के बाद आपको बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉगइन करना है।
इसके बाद आपके सामने होमपेज खुलकर आ जाएगा।
अब आपको कन्फ़र्म बैलेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने सुकन्या समृद्धि खाते की राशि खुलकर आ जाएगी।
आप केवल इसी माध्यम से सुकन्या समृद्धि खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ नियम व शर्तें
निवेश की शर्तें एवं नियम
खाता खुलवाने की आयु: सुकन्या समृद्धि खाता बालिका की 10 वर्ष की आयु होने से पहले अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है।
खाते की संख्या: एक लड़की के लिए केवल एक ही खाता इस योजना के अंतर्गत खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत एक बेटी के लिए माता द्वारा अलग तथा पिता द्वारा अलग खाता ही नहीं संचालित किया जा सकता।
परिवार के खाताधारकों की संख्या: एक परिवार की केवल दो बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
जुड़वा बेटियों की स्थिति में एक परिवार की खाताधारक की संख्या: यदि जुड़वा या ट्रिपलेट बेटियों का जन्म होता है तो उस स्थिति में 2 से अधिक खाते भी खोले जा सकते हैं।
खाते का संचालन: सुकन्या समृद्धि खाते को खाताधारक की 18 वर्ष की आयु होने तक खाता धारक के अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है।
अधिकतम एवं न्यूनतम राशि जमा करने के नियम व शर्तें
न्यूनतम खाता खोलने के लिए राशि: इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 250 रुपए में खाता खोला जा सकता है।
न्यूनतम प्रतिवर्ष निवेश: प्रत्येक वर्ष इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 250 रुपए का निवेश करना होगा।
डिफॉल्ट की स्थिति: यदि खाताधारक द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 रुपए का निवेश नहीं किया गया तो इस स्थिति में खाते को डिफॉल्ट कर दिया जाएगा। यदि खाता डिफॉल्ट हो गया है तो इस स्थिति में खाते में 250 रुपए की न्यूनतम राशि का भुगतान एवं ₹50 की पेनल्टी का भुगतान करके खाते को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
अधिकतम निवेश राशि: सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹150000 तक की राशि का निवेश किया जा सकता है।
खाता खोलने के महत्वपूर्ण दस्तावेज: इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अभिभावक को form-1, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र तथा अभिभावक का पैन कार्ड और आधार नंबर जमा करना होगा।
निवेश करने की अवधि: इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने की तिथि से 15 साल तक निवेश किया जा सकता है।
परिपक्वता, कर लाभ एव ब्याज दरें से संबंधित नियम व शर्तें
परिपावकता आयु: सुकन्या समृद्धि खाता खुलने से 21 साल बाद या फिर बालिका के विवाह के समय 18 वर्ष की आयु होने के बाद परिपक्व हो जाएगा।
इंटरेस्ट रेट: सरकार द्वारा हर तिमाही आधार पर इंटरेस्ट रेट की अधिसूचना दी जाएगी। जनवरी 2021 से मार्च 2021 के लिए इस योजना के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट 7.6% है।
ब्याज राशि: इस योजना के अंतर्गत ब्याज राशि वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि खाते को पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खुलवाया जा सकता है।
कर लाभ: सेक्शन 80C के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत किया गया निवेश कर मुक्त है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ ब्याज तथा परिपक्वता राशि भी कर मुक्त है।
खाते की प्रीमेच्योर क्लोजर से संबंधित नियम व शर्ते
प्रीमेच्योर क्लोजर: सुकन्या समृद्धि खाते को समय से पहले (खाता खोलने के 5 साल बाद) बंद कराया जा सकता है।
खाता धारक की मृत्यु: यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में यह खाता बंद करवाया जा सकता है।
जानलेवा रोग की स्थिति: यदि खाताधारक को किसी प्रकार का जानलेवा रोग हो जाता है तो इस स्थिति में भी यह खाता बंद करवाया जा सकता है।
अभिभावक की मृत्यु: खाताधारक के अभिभावक (जो खाते का संचालन करता है) की मृत्यु की स्थिति में भी यह खाता बंद करवाया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे निकालने के नियम व शर्तें
निकासी करने की स्थिति: सुकन्या समृद्धि योजना खाते से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का अधिकतम 50% तक की निकासी की जा सकती है। यह निकासी बालिका की शिक्षा के लिए की जा सकती है।
सुकन्या समृद्धि खाते निकासी करने के लिए आयु: यह निकासी बालिका की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर या फिर दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद (दोनों में से जो भी पहले हो) की जा सकती है।
निकासी का प्रकार: खाते से निकासी एक साथ की जा सकती है या फिर किस्तों में भी की जा सकती है।
सुकन्या समृद्धि योजना के दिशा निर्देश
सुकन्या समृद्धि योजना को देश की बालिकाओं के उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था।
इस योजना के अंतर्गत आयकर अधिनियम 80C के अंतर्गत डिडक्शन भी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अकाउंट को बेटी के नाम पर खोला जाता है।
यह अकाउंट बेटी की 10 वर्ष की आयु होने से पहले खोला जाता है।
प्रत्येक परिवार में केवल दो अकाउंट खोले जा सकते हैं।
जब तक बालिका 18 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेती तब तक इस योजना के अंतर्गत खोला हुआ खाता बालिका के माता-पिता द्वारा संचालित किया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत अपना खाता खुलवाने के लिए बालिका के एवं उसके माता-पिता को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि आधार नंबर, पैन नंबर आदि जमा करने होंगे।
इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम 250 रुपए प्रतिवर्ष का निवेश करना होगा।
यदि न्यूनतम निवेश नहीं किया जाएगा तो खाता डिफॉल्ट हो जाएगा।
डिफॉल्ट खाते को 15 साल की अवधि के अंतर्गत दोबारा से खुलवाया जा सकता है।
जिसके लिए डिफॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम 250 रुपए की राशि जमा करनी होगी।
इस योजना के अंतर्गत अधिकतम राशि जमा करने की सीमा ₹150000 है।
निवेश की राशि पर सरकार द्वारा 7.60% का इंटरेस्ट प्रदान किया जाता है।
बालिका की शिक्षा के लिए अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले 50% राशि निकाली जा सकती है एवं 50% राशि बालिका की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात निकाली जा सकती है।
सुकन्या समृद्धि खाता, खाता खुलवाने की तिथि से 21 वर्ष की अवधि के बाद मैच्योर हो जाता है।
बालिका का विवाह होने पर इस खाते को बंद करवाया जा सकता है।